जागरण संवाददाता, बहराइच। बहराइच जिले के पयागपुर क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन पर बनाए गए नौ अवैध मकानों को हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।
तहसील प्रशासन द्वारा पहले नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, निवासियों ने इन निर्देशों की उपेक्षा की। इसके परिणामस्वरूप सोमवार को नौ मकानों को बुलडोजर से गिराया गया, जो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं।
पयागपुर तहसील के ग्राम पंचायत सचौली में ग्राम समाज की गाटा संख्या 406, 1416 और 1358 वाली जमीन पर यह कार्रवाई की गई। इस जमीन पर सार्वजनिक मार्ग भी मौजूद था, लेकिन ग्रामीणों ने पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया था।
लखनऊ हाईकोर्ट ने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। एसएसडीएम अश्विनी पांडेय के नेतृत्व में तहसीलदार और पुलिस बल ने सोमवार को गाँव पहुँचकर सरकारी जमीन पर बने मकानों को गिराया। इनमें से एक मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के धन से निर्मित किया गया था।
एसडीएम ने बताया कि ग्रामीणों को एक सप्ताह पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और अतिक्रमण हटाने से इनकार कर दिया।



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