जागरण संवाददाता, उरई। गोमांस तस्करी के आरोपी अतीक अहमद की बिजनौर स्थित 168.13 करोड़ रुपये की संपत्ति पुलिस ने कुर्क (कुर्क, उरई) में जब्त की है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है।
पहले भी अतीक की 1.15 करोड़ रुपये की संपत्ति 30 अगस्त 2024 को और 8 करोड़ रुपये की संपत्ति 2 जनवरी 2025 को जब्त की जा चुकी थी। झांसी-कानपुर हाईवे पर 21 दिसंबर 2023 को एट थाना पुलिस ने एक कंटेनर में 21 क्विंटल मांस बरामद किया था। कंटेनर चालक नवीन कुमार के पास फर्जी दस्तावेज मिलने पर गुलजार, मोहम्मद यूसुफ, नवीन कुमार, मोहम्मद लईक, जनकराज शर्मा और मोहम्मद जुबेर पर मामला दर्ज किया गया था।
गैंग चार्ट में पश्चिमी दिल्ली के ई-8 निजामुद्दीन निवासी अतीक अहमद, आगरा के अछनैरा निवासी जाकिर और पुरानी दिल्ली के इंदौराव निवासी मोहम्मद सलमान को मुख्य आरोपी बताया गया। अतीक बिजनौर के सहसपुर निवासी है। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के अनुसार, अतीक ने गोमांस तस्करी, फर्जी दस्तावेज और अन्य अवैध गतिविधियों से आर्थिक लाभ कमाया।
याकूबपुर क्षेत्र में स्थित ज़मीन और 'ओमर इंटरनेशनल स्लाटर हाउस' का मूल्यांकन कर 168.13 करोड़ रुपये का आकलन किया गया। इस संपत्ति को अपराध से प्राप्त धन से बनाया गया पाया गया। राज्य सरकार की शून्य सहनशीलता नीति के तहत संगठित अपराध और अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
पहले से जब्त की गई संपत्तियों में अतीक की पत्नी सुल्ताना के खाते से 1.66 करोड़ रुपये, उसकी फर्मों के खाते से 69 हज़ार रुपये और दिल्ली की 8 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है।


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