जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ में कृषि योग्य भूमि के डीएम सर्किल दरों में संशोधन के बाद मुख्य सड़कों के निकट स्थित कृषकों को प्रमुख लाभ प्राप्त होगा। प्रशासन द्वारा प्रस्तावित नई दरें प्रति हेक्टेयर 40 लाख से 98 लाख रुपये तक निर्धारित की गई हैं, जो 4 जून से प्रभावी होंगी। शुक्रवार को राजधानी के 332 गाँवों में कृषि भूमि के डीएम सर्किल दरों में वृद्धि का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रत्येक गाँव में अधिकतम दरें मुख्य सड़कों के निकट के क्षेत्रों के अनुरूप तय की गई हैं। 2 जून तक इन प्रस्तावित दरों पर आपत्तियाँ और सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 3 जून को इन पर सुनवाई के पश्चात 4 जून से इन्हें लागू किया जाएगा। मोहनलालगंज, सरोजनीनगर, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद और सदर क्षेत्रों के छह गाँवों में भूमि को चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर दरें प्रस्तावित की गई हैं। विकास की संभावनाओं वाले जनपदीय मार्गों के आसपास स्थित भूमि को अधिकतम मूल्य दिया गया है। सभी पाँच तहसीलों में प्रति हेक्टेयर न्यूनतम दर 40 लाख रुपये से कम नहीं रखी गई है। अधिकारियों के अनुसार, यह संशोधन वर्तमान बाजार दरों और मौजूदा डीएम सर्किल दरों के बीच के अंतर को कम करने हेतु किया गया है। मोहनलालगंज के हुलासखेडा गाँव में मुख्य सड़क के निकट भूमि की दर 98 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर, संपर्क मार्ग के पास 91 लाख रुपये, आबादी से सटी भूमि 98 लाख रुपये और सामान्य भूमि 70 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। सरोजनीनगर तहसील के जैतीखेड़ा गाँव में मुख्य सड़क के निकट भूमि की दर 91 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर रखी गई है। अन्य तहसीलों के गाँवों में भी इसी पैटर्न पर दरें प्रस्तावित हैं।
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