डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित एक विशेष पाक्सो अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में एक बिहार निवासी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को 10 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश भी दिया है। आरोपी राम यादव, जो सेक्टर-25 में मजदूरी करता था, ने पिछले साल दिसंबर में बच्ची को उसके घर से अगवा करके इंदिरा नगर के पास एक सुनसान स्थान पर ले जाकर बलात्कार किया था। मामला सेक्टर-21 पुलिस स्टेशन में पाक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यादव को गिरफ्तार किया गया। जाँच के दौरान जब आरोपी को अपराध स्थल पर ले जाया गया, तो उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने तीन राउंड गोलियाँ दागीं, जिनमें से एक उसके पैर में लगी। एफएसएल टीम ने बाल, रक्त और अन्य सबूत एकत्र किए, जो बाद में अदालत में पेश किए गए। (पीटीआई के इनपुट के साथ)
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