डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने निजी स्कूलों को निर्धारित ट्यूशन फीस का विवरण नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है। यह निर्णय लगातार फीस बढ़ाने की शिकायतों के बाद लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, सभी सरकारी और निजी स्कूल 4 जून से पुनः खुलेंगे और जो निजी स्कूल निर्धारित सीमा से अधिक फीस लेंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तमिलनाडु में 13,000 से अधिक मान्यता प्राप्त निजी स्कूल चल रहे हैं। यह नियम तमिलनाडु स्कूल (शुल्क संग्रह विनियमन) संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारियों और शिक्षाविदों की एक समिति फीस निर्धारित करती है। अधिकारियों ने बताया कि यदि अभिभावकों को किसी स्कूल द्वारा नियमों के उल्लंघन और अत्यधिक शुल्क वसूली की जानकारी मिले, तो वे संबंधित प्राधिकरणों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)


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